प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: पंजीकरण, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया का विवरण

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: पंजीकरण, लाभ, और आवेदन प्रक्रिया का विवरण

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
भारतीय कला पौराणिक काल से ही सम्पूर्ण विश्व में विख्यात है। भारत में शिल्पकारों को जमीनी स्तर से ऊपर उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना का 17 सितम्बर 2023 को शुभारम्भ किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पादों (Products) और सेवाओं (Services) को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना है। आईये जानते है इस योजना का कैसे आप लाभ ले सकते है।
विश्वकर्मा योजना का महत्वपूर्ण उदेश्य यह है की कारीगरों के व्यवसाय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। उनको अपने कार्य के दौरान हर संभव साहयता प्रदान करना है। वही: बिना सिक्योरिटी के कारीगरों को लोन देना ताकि उनके रोजगार को अत्यधिक बढ़ावा मिले।
 इस योजना में 18 व्यवसाय शामिल हैं, जिनमें बढ़ईगीरी, नाव बनाना, शस्त्रागार, लोहार बनाना, उपकरण बनाना, ताला बनाना, सुनार बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्ति बनाना, पत्थर पर नक्काशी, सिलवट बनाना, चिनाई, टोकरी बुनाई, गुड़िया और खिलौने बनाना, नाई बनाना, माला बनाना, कपड़े धोना, सिलाई करना शामिल है। , और मछली पकड़ने का जाल बनाना। ये कुशल व्यक्ति, जिन्हें ‘विश्वकर्मा’ कहा जाता है, कार्यक्रम के प्रावधानों से लाभान्वित होंगे।

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पीएम विश्वकर्मा योजना: लक्ष्य

-कारीगरों और शिल्पकारों को ‘विश्वकर्मा’ के रूप में स्वीकार करते हुए, उन्हें योजना के तहत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों के लिए पात्रता प्रदान करना।
-उनकी क्षमताओं को निखारने और उन्हें प्रासंगिक प्रशिक्षण संभावनाओं से परिचित कराने के लिए कौशल वृद्धि की पेशकश करना।
-जैसा कि आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है, बिना संपार्श्विक के ऋण तक सुविधाजनक पहुंच की सुविधा प्रदान करना और ब्याज छूट के माध्यम से ऋण लागत को कम करना।
-ब्रांड प्रचार के लिए रास्ते बनाना और विकास के नए रास्ते तलाशने में ‘विश्वकर्मा’ की सहायता के लिए बाजार संपर्क स्थापित करना।

पीएम विश्वकर्मा योजना: पात्रता मानदंड

-· असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के भीतर परिवार-आधारित पारंपरिक व्यापार में लगे 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार, योजना पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
·- लाभार्थियों को पिछले पांच वर्षों के भीतर स्वरोजगार या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए केंद्र या किसी राज्य सरकार से समान क्रेडिट योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। हालाँकि, मुद्रा और स्वनिधि लाभार्थी जिन्होंने अपना ऋण पूरी तरह से चुका दिया है, पीएम विश्वकर्मा के तहत पात्र हैं।
· -योजना का लाभ प्रति परिवार एक सदस्य तक सीमित है।
· -सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना: लाभ

इस व्यापक पहल का उद्देश्य निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से देश भर के कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करना है:
प्रधानमंत्री  विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Gov In) के अंतर्गत शुरुआत मे इन 18 तरह के कारीगरों/ शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के फायदे:-

-मान्यता:

 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। जिस से लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है।

-कौशल (ट्रैनिंग):

ट्रैनिंग वेरीफिकेशन के बाद 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500/- रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा।

-टूलकिट के लिए राशि:

परशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूलकिट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके।

-ऋण (लोन) सहायता:

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्युरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये दिया जाएगा जिसको 18 महीने मे वापस दे सकते हैं। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीने दिया गया है।
ब्याज की रियायती दर 5% रहेगी। और एमओएमएसएमई (MoMSME) द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन कर इस प्रक्रिया मे क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा

डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:

यदि आप डिजिटल तरीके से लेनदेन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेनदेन (अधिकतम 100 लेनदेन के लिए) दिया जाएगा।

मार्केटिंग मे सहायता:

लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification), ब्रांडिंग और प्रचार (Branding & Promotion), ई-कॉमर्स लिंकेज (E-commerce linkage), व्यापार मेले विज्ञापन (Trade Fairs advertising), प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों (publicity and other marketing activities) जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण (Registration) कैसे करें:-

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (pmvishwakarma.gov.in) योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों मे पूरा होगा। जिसके जानकारी यहाँ दी गई है। इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं व इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना  तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी CSC केंद्र जाना होगा। यहाँ पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
स्टेप-1: मोबाईल व आधार वेरीफिकेशन (Mobile and Aadhaar Verification): अपना मोबाइल वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी (E-KYC) करें
स्टेप-2: कारीगर पंजीकरण फॉर्म (Artisan Registration Form): पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें
स्टेप-3: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र (PM Vishwakarma Certificate): पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी (Digital ID) और प्रमाणपत्र (Certificate) डाउनलोड करें
स्टेप-4: योजना लाभ के लिए आवेदन करें (Apply for scheme components): विभिन्न लाभ लेने के लिए आवेदन करना प्रारंभ करें

सवाल – जवाब

Q-1 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है?
Ans- पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को सिक्युरिटी रहित लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करती है।
Q-2 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन है?
Ans – इन 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं।
बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।
Q-3 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ हैं?
Ans -विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, कौशल विकास, टूलकिट प्रोत्साहन, लोन सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, मार्केटिंग समर्थन
Q-4 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता क्या है?
Ans- हाथ और औजारों से काम करने वाला और परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों मे लगे हुए, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना मे से किसी योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
Q-5 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति www.pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
Q-6 पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
Ans- पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। लाभार्थियों को MoMSME द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ या जानकारी प्रदान करने की जरूरत पड़ सकती है।
Q-7 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोन कहाँ से ले सकते हैं?
Ans -अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं।
Q-8 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक लोन की राशि क्या है?
Ans – प्रारंभिक ‘उद्यम विकास ऋण’ 18 महीने की अवधि के लिए एक लाख रुपये तक है।
Q-9 मैंने पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन की पहली किश्त पहले ही प्राप्त कर ली है। मैं लोन की दूसरी किश्त के लिए कब योग्य होऊंगा?
Ans – 2 लाख रुपये तक की दूसरी लोन किश्त उन कुशल लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जो एक स्टैन्डर्ड लोन खाता रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) प्राप्त किया है।
Q-10 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ब्याज छूट की दर और राशि क्या है?
Ans – लोन के लिए लाभार्थियों से रियायती ब्याज दर 5% निर्धारित की गई है।
Q-11 प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे?
Ans – प्रतिदिन 500 रु
Q-12 क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूलकिट राशि प्राप्त कर सकता हूँ?
Ans – नहीं, 15 हजार रुपये तक की टूलकिट राशि ट्रैनिंग की शुरुआत में स्किल वेरीफिकेशन के बाद लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।

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